बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दहेज हत्या करने के आरोपी को 08 वर्ष का कारावास व 5,000/-रुपये अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त सुरेश पुत्र दल्ले निवासी ग्राम अलावांस थाना बीबीनगर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष 2019 में अतिरिक्त दहेज के लिए वादिया की पुत्री के साथ मारपीट करने की घटना कारित की गयी थी जिससे उसकी मृत्यु हो गयी थी। इस संबंध में दिनांक 26.11.2019 को थाना बीबीनगर पर मुअसं- 198/19 धारा 498ए/304बी/504/323 भादवि पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 06.02.2020 को पुलिस द्वारा मा० न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा० न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 27.10.2026 को न्यायाधीश शिवानन्द (मा० न्यायालय एडीजे/एफटीसी-01 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त सुरेश को 08 वर्ष का कारावास व 5,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक मुनुराज सिंह, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक पंकज राय, पैरोकार का० वसीम व कोर्ट महोरिर्र का० सुधीर कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
दहेज हत्या करने के आरोपी को 08 वर्ष का कारावास व 5,000/-रुपये से किया दण्डित
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