बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर सेंधमारी के आरोपी को 03 वर्ष कारावास व 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त अंकुश उपाध्याय पुत्र पवन उपाध्याय निवासी ग्राम नरेन्द्रपुर थाना शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2024 में रात में वादिया के घर में घुस कर वादिया के साथ बदतमीजी करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 01 दिसंबर 2024 को थाना शिकारपुर पर मुअसं-407/2024 धारा 331 (4) बीएनएस पंजीकृत किया गया था तथा 08 फरवरी 2025 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किये गये। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप 25 मई 2026 को न्यायाधीश मनोज कुमार शासन (न्यायालय एडीजे/एफटीसी-02 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त अंकुश उपाध्याय को 03 वर्ष कारावास व 5,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक भूपेन्द्र सिंह राजपूत, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक महेन्द्र कुमार त्रिपाठी, पैरोकार है0का0 जितेन्द्र कुमार व कोर्ट महोरिर्र का० मोनेन्द्र कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
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सेंधमारी के आरोपी को 03 वर्ष कारावास व 5,000/- रुपये से किया दंडित
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