Wednesday, November 4, 2026
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दीपावली पर सम्भावित दुर्घटनाओं से निबटने की बड़ी तैयारी, अग्निशमन विभाग को DIG मेरठ रेंज का खास निर्देश


बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): पुलिस उपमहानिरीक्षक मेरठ परिक्षेत्र कलानिधि नैथानी ने बताया कि दीपावली के त्यौहार पर लोग आतिशबाजी का प्रयोग करते है इस दौरान असावधानीवश दुर्घटना घटित होने की सम्भावना बनी रहती है इसके दृष्टिगत अग्नि सुरक्षा के निर्धारित मानकों का अनुपालन प्रत्येक स्तर पर सुनिश्चित करने तथा अग्निशमन विभाग के वाहन एवं उपकरण पूरी तरह क्रियाशील रखने एवं आपातकालीन कॉल प्राप्त होते ही न्यूनतम समय में घटनास्थल पर पहुंचने सम्बन्धी निर्देश अग्निशमन विभाग व सभी थानों को दिए गए है। साथ ही कहा कि सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय स्थापित करते हुए पूरी सतर्कता एवं तत्परता के साथ कार्य करें, जिससे किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके ।
अग्निशमन विभाग व परिक्षेत्र के सभी थानों को डीआईजी ने सावधानी बरतने के खास दिशा-निर्देश है।
विस्फोटक नियमावली 2008 के नियम 83,84,85,86 मे निहित अस्थायी दुकानों/ भण्डारण/ निर्माण/ परिवहन हेतु निहित प्रावधानो का अनुपालन सुनिश्चित करें। सम्भावित दुर्घटनाओं के आकार एवं गम्भीरता के आधार पर पूरक सहायता प्राप्त करने हेतु स्थानीय निजी अग्निशमन सेवाओं का नियोजन एवं समन्वय कर लिया जाये। त्योहारों के दौरान Peak Hours में नगर के Strategic Point पर उपलब्धता के आधार पर अग्निशमन वाहन की तैनाती करायी जाये। फायर स्टाफ इमरजेंसी या फायर कॉल पर जाते समय गमबूट, डांगरी, सेफ्टी गॉगल्स का इस्तेमाल करें।साथ ही ब्लैकिट,जेल ब्लैकिट, स्ट्रैचर आदि भी गाडियों मे रखवा ले।अग्निशमन हेतु जहां जहां से पानी लिया जा सकता है वहां की सूची बनाकर जनपदो के सभी कंट्रोल रुम मे चस्पा कराकर स्टाफ को अवगत कराये। अग्निशमन केन्द्रों पर उपलब्ध कर्मियों एवं उपकरणों को व्यवस्थित एवं क्रियाशीलता की दशा में तैयार रखा जाए ।
अग्निशमन हेतु निर्धारित मानक पर्याप्त व्यवस्था/ उपकरण प्रत्येक विस्फोटक सामग्री का संग्रहण पर मानक के अनुरुप उपलब्ध होने चाहिए। पटाखों/विस्फोटक पदार्थों के प्रयोग के दौरान होने वाले अग्निकांडों को समय से नियंत्रित करने हेतु अग्निशमन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को सजग रहने हेतु निर्देशित किया जाए। परिक्षेत्र के जनपदो मे थाना स्तर पर पूर्व मे आतिशबाजी की दुकाने लगाने वाले व्यापारियों/दुकानदारो के साथ गोष्ठी आयोजित कर मानको व निर्देशों से अवगत करा दिया जाये।आतिशबाजी की दुकानों के सम्बन्ध मे जो भी परमिशन जारी होती है उसकी एक कॉपी जनपद प्रभारी के पास अवश्य जाए।

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