Wednesday, October 28, 2026
HomeFeaturedARANIA NEWS || अरनिया खबरमारपीट करने के 04 आरोपियों को 04-04 वर्ष का कठोर कारावास व...

मारपीट करने के 04 आरोपियों को 04-04 वर्ष का कठोर कारावास व प्रत्येक को 10,500-10500/- रुपये से किया दण्डित


बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर मारपीट करने के 04 आरोपियों को 04-04 वर्ष का कठोर कारावास व प्रत्येक को 10,500-10500/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्तगण 1. विनीत पुत्र सत्यपाल 2. विक्रम पुत्र सत्यपाल 3. सत्यपाल पुत्र छतर 4. विकास पुत्र जितेन्द्र निवासीगण ग्राम ढकपुरा थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष 2016 में वादी राजीव पुत्र सूरजपाल निवासी ग्राम ढकपुरा थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर के भतीजे सौरभ के साथ मारपीट कर बेहोश करने की घटना कारित की गयी थी। इस संबंध में दिनांक 01.04.2016 को थाना अरनिया पर मुअसं 72/16 धारा 323/324/308/34/506 भादवि पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 19.05.2016 को पुलिस द्वारा मा० न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा० न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 27.10.2026 को न्यायाधीश डा० सुरेश कुमार (मा) न्यायालय एडीजे/एफटीसी-04 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1. विनीत 2. विक्रम 3. सत्यपाल 4. विकास 04-04 वर्ष का कठोर कारावास व प्रत्येक को 10,500-10,500/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक चन्द्रभान सिंह, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक पंकज राय, पैरोकार का0 अनुराग पाण्डेय व कोर्ट महोरिर्र का० संजीव कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments