बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): यातायात सुरक्षा नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। अब सरकारी और अर्द्धसरकारी कार्यालयों में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट और दोपहिया वाहन पर हेलमेट अनिवार्य रूप से पहनना होगा। इतना ही नहीं, दोपहिया वाहन पर पीछे बैठने वाले व्यक्ति को भी हेलमेट लगाना जरूरी होगा। आपको बता दें कि शासन के निर्देशानुसार जिलाधिकारी श्रुति ने सभी विभागों के अध्यक्षों को सख्त आदेश दिए हैं कि चार पहिया वाहन में सीट बेल्ट और दो पहिया वाहन में हेलमेट का प्रयोग करें। इसके साथ ही कार्यालयों के गेट पर तैनात सुरक्षाकर्मियों को निर्देशित किया है कि वे आने-जाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के वाहनों की जांच करें। यदि कोई बिना सीट बेल्ट या हेलमेट के पाया गया, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी।