बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर गैरइरादतन हत्या करने की आरोपी को 07 वर्ष का कठोर कारावास व 15,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्ता मीना देवी पत्नी महेन्द्र कुमार निवासी ग्राम धीमही थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2025 में वादी महेन्द्र निवासी ग्राम धीमही थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर की दादी के साथ मारपीट कर गम्भीर रुप से घायल कर दिया था। जिससे उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गयी थी। इस संबंध में 01 जून 2025 को थाना डिबाई पर मुअसं- 372/2025 धारा 105 बीएनएस पंजीकृत किया गया था। 14 जून 2025 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप 20 जून 2026 को न्यायाधीश राजेश कुमार (न्यायालय एडीजे अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्ता मीना देवी को 07 वर्ष का कठोर कारावास व 15,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक प्रवेन्द्र सिंह लोधी, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक महेन्द्र कुमार त्रिपाठी, पैरोकार का0 सचिन कुमार व कोर्ट महोरिर्र का0 राहुल कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
गैरइरादतन हत्या करने की आरोपी को 07 वर्ष का कठोर कारावास व 15,000/- रुपये से किया दंडित
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