बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर अवैध शस्त्र बरामदगी के आरोपी को 03 वर्ष का कारावास व 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त जितेन्द्र उर्फ जीतन उर्फ जीतू पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी बादशाहपुर पंचगई थाना शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर को वर्ष 2015 में थाना शिकारपुर पुलिस द्वारा अवैध असलहा सहित गिरफ्तार किया गया था जिसके सम्बन्ध में 29 जनवरी 2015 को मुअसं-361/2015 धारा 3/25 शस्त्र अधि० पंजीकृत किया गया तथा 07 दिसंबर 2015 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसके परिणामस्वरुप 05 जून 2026 को न्यायाधीश प्रमोद कुमार गुप्ता (न्यायालय एडीजे-04 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त जितेन्द्र को 03 वर्ष का कारावास व 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक नितिन त्यागी, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक महेन्द्र कुमार त्रिपाठी, पैरोकार है0का0 जितेन्द्र व कोर्ट मोहर्रिर है०का० कमल हसन का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
अवैध शस्त्र बरामदगी के आरोपी को 03 वर्ष का कारावास व 5,000/- रुपये का लगा अर्थदंड
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