बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या करने के आरोपी को आजीवन कारावास व 35,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त मौ० तैय्यब पुत्र अब्दुल सलीम निवासी बंसल सिनेमा के पीछे चौधरीवाडा थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2014 में वादी के भाई असलम की चाकू से वार कर हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की थी। जिसके संबंध में 15 अप्रैल 2014 को थाना सिकन्द्राबाद पर मुअसं-374/2014 धारा 302 भादवि पंजीकृत किया गया था तथा विवेचना के दौरान अभियुक्त मौ० तैय्यब को 01 अवैध चाकू सहित गिरफ्तार किया गया था। जिसके संबंध में 16 अप्रैल 2014 को मुअसं – 376/2014 धारा 4/25 शस्त्र अधि० पंजीकृत किया गया था तथा 10 जून 2014 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किये गये। इन अभियोगों को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप 30 सितम्बर 2026 को न्यायाधीश योगेश कुमार (न्यायालय एडीजे/एफटीसी-03 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त मौ० तैय्यब को आजीवन कारावास व 35,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक भूपेन्द्र सिंह राजपूत, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक पंकज राय, पैरोकार का0 सौरभ धनगर व कोर्ट महोरिर्र है0का0 कपिल राणा का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
हत्या करने के आरोपी को आजीवन कारावास व 35,000/- रुपये का लगा अर्थदंड
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