बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): जनपद बुलंदशहर के थाना जहांगीरपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली दिव्यांग महिला के साथ मार्च 2022 में दुष्कर्म का मामला सामने आया था जिसके बाद एडीजे-एफटीसी तृतीय ध्रुव कुमार वर्मा ने आरोपी को दोषी करार दिया है साथ ही उसे दस वर्ष का श्रम कारावास व दस हजार रुपए के अर्थदंड सुनाया है। आपको बता दें कि 1 मार्च 2024 को थाना जहांगीरपुर में पीड़ित के पति ने थाने में तहरीर देते हुए बताया कि उसकी पत्नी एक मार्च को दोपहर के समय खेत पर गई थी। पीड़िता के खेत में पहुंचने के बाद आरोपी ने उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। दिव्यांग पीड़िता द्वारा विरोध करने पर आरोपी ने हाथापाई की और फिर दुष्कर्म किया जिसके बाद थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसका चालान किया और आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। न्यायालय ने अब अभियुक्त को दस वर्ष का श्रम कारावास और दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।