बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर अवैध शस्त्र व कारतूस बरामदगी के आरोपी को 03 वर्ष का साधारण कारावास व 2,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त नदीम पुत्र चमन खां निवासी मौ0 काजीबाडा थाना पहासू जनपद बुलन्दशहर को वर्ष 2016 में थाना पहासू पुलिस द्वारा अवैध असलहा व 02 जिंदा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया था जिसके सम्बन्ध में 15 दिसंबर 2016 को मुअसं-252/218 धारा 3/25 शस्त्र अधि० पंजीकृत किया गया तथा 19 मई 2017 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसके परिणामस्वरुप 21 मई 2026 को न्यायाधीश आंचल चन्देल (न्यायालय सीजे/जेडी/जेएम खुर्जा जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त नदीम को 03 वर्ष का साधारण कारावास व 2,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक एसपी मिश्रा, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक महेन्द्र कुमार त्रिपाठी, पैरोकार का0 जीतू व कोर्ट मोहर्रिर का0 सचिन कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
अवैध शस्त्र व कारतूस बरामदगी के आरोपी को 03 वर्ष का साधारण कारावास व 2,000/- रुपये से किया दंडित
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