बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दहेज हत्या करने के आरोपी को 08 वर्ष का कारावास व 10,000/-रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त रिजवान पुत्र शेर मौहम्मद निवासी म0न0 401 मौ० इस्लामाबाद साठा थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष 2023 में अपनी पत्नी को दहेज के लिए प्रताडित कर उसकी फांसी लगाकर हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की थी। इस संबंध में दिनांक 10.06.2023 को थाना कोतवाली नगर पर मुअसं – 494/2023 धारा 498ए/304बी/323 भादवि व दहेज प्रतिषेध अधि० पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 01.05.2024 को पुलिस द्वारा मा० न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा० न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 22.10.2026 को न्यायाधीश शिवानन्द (मा० न्यायालय एडीजे/एफटीसी जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त रिजवान को 08 वर्ष का कारावास व 10,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक मुनुराज सिंह, कुश कुमार, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक पंकज राय, पैरोकार का0 राजकुमार व कोर्ट महोरिर्र का० सुधीर कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
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