बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या करने के 02 आरोपियों को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 1,00,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त 1. प्रीति शर्मा पत्नी स्व० राजकुमार निवासी मौ० उमेशपुरी थाना नरौरा जनपद बुलन्दशहर 2. योगेश पुत्र होडिल सिंह निवासी ग्राम नोजलपुर थाना रामघाट जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष 2019 में वादिया के पुत्र राजकुमार के साथ मारपीट कर हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी। इस संबंध में दिनांक 21.04.2019 को थाना नरौरा पर मुअसं 78/2019 धारा 302/34 भादवि पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 16.01.2020 को पुलिस द्वारा मा० न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा० न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 21.10.2026 को न्यायाधीश राजेश कुमार (मा० न्यायालय एडीजे अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त 1. प्रीति शर्मा 2. योगेश को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 1,00,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक प्रवेन्द्र सिंह लोधी, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक श्री पंकज राय, पैरोकार का० यूनिस खान व कोर्ट महोरिर्र का0 नवनीत कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
हत्या की घटना करित करने वाले दो आरोपियों को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 1,00,000/- रूपये से किया दण्डित
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