बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर रुपये लेकर फर्जी दस्तावेज तैयार करने के दो आरोपियों को 06-06 वर्ष का कारावास व 50-50 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त 1. अशोक कुमार पुत्र चन्द्रपाल निवासी ग्राम भडकाऊ थाना नरसैना जनपद बुलन्दशहर 2. अशोक पुत्र रघुवीर निवासी चांदनेर थाना बहादुरगढ जनपद हापुड द्वारा वर्ष-2021 में वादी से 11 लाख 50 हजार रुपये लेकर फर्जी कागजात तैयार करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी। जिसके संबंध में 23 जुलाई 2021 को थाना स्याना पर मुअसं- 445/2021 धारा- 420/406 भादवि पंजीकृत किया गया तथा 21 नवंबर 2021 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप 15 सितम्बर 2025 को न्यायाधीश अर्जुन (न्यायालय एसीजे एसडी-02 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त 1. अशोक कुमार 2. अशोक को 06-06 वर्ष का कारावास व 50-50 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक प्रिया श्रीवास्तव व सत्यप्रकाश मिश्रा, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का0 जय किशन व कोर्ट महोरिर्र है0का0 नरेन्द्र कुमार, का0 निशान्त कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है। अभियुक्तगण 1. अशोक कुमार 2. अशोक जनपद बुलन्दशहर के टॉप-10/माफिया अपराधी है।
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फर्जी दस्तावेज तैयार करने के दो आरोपी गिरफ्तार, छह-छह वर्षों का कारावास
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