बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या का प्रयास करने के 02 आरोपियों को 10-10 वर्ष का कारावास व 20,000-20,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्तगण 1. सरजीत पुत्र मुनेश 2. जीतू पुत्र मरेन्द्र सिंह निवासीगण बादशाहपुर पंचगई थाना शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2014 में वादी मौ० अयूब निवासी बवराला थाना गुन्नौर जनपद बदायूं के परिजन के ऊपर फायंरिग कर घायल करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी। इस संबंध में 13 अक्टूबर 2014 को थाना शिकारपुर पर मुअसं – 330/2014 धारा 307/34 भादवि पंजीकृत किया गया था तथा 23 दिसंबर 2014 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किये गये थे। इन अभियोगों को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप 05 जून 2026 को न्यायाधीश प्रमोद कुमार गुप्ता (न्यायालय एडीजे-04 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त 1. सरजीत 2. जीतू को 10-10 वर्ष का कारावास व 20,000-20,000/- अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक नितिन त्यागी, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक महेन्द्र कुमार त्रिपाठी, पैरोकार है०का0 जितेन्द्र व कोर्ट महोरिर्र है0का0 कमल हसन का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
हत्या का प्रयास करने के 02 आरोपियों को 10-10 वर्ष का कारावास व 20,000-20,000/- रुपये से किया दंडित
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