बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर धोखाधड़ी करने के 02 अपराधियों को 03-03 वर्ष का कारावास व प्रत्येक को 10-10 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अपराधी 1. अशोक कुमार पुत्र चन्द्रपाल निवासी भड़काऊ थाना नरसेना जनपद बुलन्दशहर 2. धर्मपाल पुत्र रघुवीर निवासी चांदनेर थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़ द्वारा वर्ष-2021 में वादी संजीव कुमार निवासी अलीनगर थाना नरसेना जनपद बुलन्दशहर को जमानी बेचने के बहाने 50 लाख रुपये लेकर धोखाधड़ी कर न तो जमीन का बैनामा कराना और न ही पैसे वापस देना की घटना कारित की गयी थी। इस सम्बन्ध में थाना नरसेना पर 25 मार्च 2021 को मुअसं-65/2021 धारा 406 भादवि पंजीकृत किया गया तथा 13 दिसंबर 2021 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसके परिणामस्वरुप 22 अप्रैल 2026 को न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार (न्यायालय एसीजे/एसडी-04 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1. अशोक कुमार 2. धर्मपाल को 03-03 वर्ष का कारावास व प्रत्येक को 10-10 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक कोमल मलिक, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का0 नरेन्द्र व कोर्ट महोरिर्र का० सुरजीत सिंह का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
धोखाधड़ी करने के 02 अपराधियों को 03-03 वर्ष का कारावास व प्रत्येक को 10-10 हजार रुपये से किया दंडित
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