Thursday, July 2, 2026
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गैंगस्टर के 02 आरोपियों को 02-02 वर्ष का कारावास व 5,000-5,000/- रूपये से किया दंडित


बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर गैंगस्टर के 02 आरोपियों को 02-02 वर्ष का कारावास व 5,000-5,000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्तगण 1. उत्तम उर्फ राहुल पुत्र रामे उर्फ रामसिंह निवासी माखननगर थाना बहसूमा जनपद मेरठ 2. विकास चौधरी पुत्र सत्यप्रकाश निवासी औरंगाबाद गढाना थाना मोदीनगर जनपद गाजियाबाद द्वारा वर्ष-2024 में संगठित गिरोह बनाकर समाज में भय व्याप्त कर आर्थिक लाभ के लिए धन अर्जित करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 13 अप्रैल 2024 को थाना औरंगाबाद पर मुअसं- 84/2024 धारा 2/3 गैंगस्टर अधि० पंजीकृत किया गया तथा 26 मार्च 2025 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन”के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसके परिणामस्वरुप 02 जुलाई 2026 को न्यायाधीश तबरेज अहमद (न्या0 एडीजे-03 स्पेशल जज गैंगस्टर कोर्ट जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1. उत्तम उर्फ राहुल 2. विकास चौधरी को 02-02 वर्ष का कारावास व 5,000-5,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक योगेश कुमार, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक महेन्द्र कुमार त्रिपाठी, पैरोकार का0 चन्दन व कोर्ट महोरिर्र है०का0 अरुण कुमार एवं म०है०कां0 रीना का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

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