“ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या के प्रयास के 02 आरोपियों को 05-05 वर्ष का कठोर कारावास व 5500-5500/-रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त 1. दशरथ पुत्र खरगी 2. श्रीमती रेखा पत्नी दशरथ निवासीगण आजमपुर हुसैनपुर थाना ककोड़ जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2018 में वादी अशोक कुमार निवासी आजमपुर हुसैनपुर की पत्नी पूनम के साथ मारपीट करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 12 अगस्त 2018 को थाना ककोड पर मुअसं- 422/2018 धारा-323,504,324,308 भादवि पंजीकृत किया गया तथा 11 मई 2019 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप 03 दिसंबर 2025 को न्यायाधीश संजय कुमार यादव-02 (न्यायालय एडीजे-06 बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त दशरथ व अभियुक्ता रेखा को 05-05 वर्ष कारावास व 5500-5500 रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक वीरपाल सिंह मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का0 मनोज कुमार व कोर्ट महोरिर्र है0का0 गौरव कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
हत्या के प्रयास के दो आरोपियों को पांच-पांच वर्षो का कारावास
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