बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या करने के 03 आरोपियों को आजीवन कारावास व 01 आरोपी को 50,000/रुपये व 02 आरोपियो को 55-55 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त 1. महेश पुत्र दौलतराम 2. दिनेश पण्डित उर्फ लाला पुत्र किशन कुमार शर्मा 3. चन्दन पुत्र रामकिशोर निवासीगण मौ० अहीरवाडा कस्बा व थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2021 में वादी महेशचन्द निवासी बुलन्दशहर के पोते दीपक की गोली मारकर हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 22 जनवरी 2021 को थाना खुर्जा नगर पर मुअसं- 59/21 धारा 302/34 भादवि पंजीकृत किया गया था तथा अभियुक्त महेश व दिनेश पण्डित उर्फ लाला को अवैध तमंचे व जिन्दा व खोखा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया था जिसके सम्बन्ध में मुअसं-62/21 धारा 3/25 शस्त्र अधि० व मुअसं-63/21धारा 3/25 शस्त्र अधि० पंजीकृत किये गये थे तथा 13 अप्रैल 2021 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किये गये थे। इन अभियोगों को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप 31 अगस्त 2026 को न्यायाधीश दिलीप कुमार सचान (न्यायालय एडीजे खुर्जा जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त 1. महेश 2. दिनेश पण्डित उर्फ लाला 3. चन्दन को आजीवन कारावास व अभियुक्त चन्दन को 50,000/-रुपये एवं अभियुक्त 1. महेश 2. दिनेश पण्डित उर्फ लाला को 55-55 हजार रुपयें अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक संजीव कुमार, रश्मि सोलंकी, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक पंकज राय, पैरोकार का0 नीरज कुमार व कोर्ट महोरिर्र का० सुरजीत सिंह व म0का0 पूजा मलिक का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
हत्या करने के 03 आरोपियों को आजीवन कारावास व 01 आरोपी को 50,000/रुपये व 02 आरोपियो को 55-55 हजार रुपये से किया दंडित
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