बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): जनपद बुलंदशहर के डिबाई क्षेत्र में अप्रैल-2021 में पिता ने खेत में बेटी का बलात्कार किया था जिसके बाद पीड़ित मां में थाने में तहरीर देते हुए अपने पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। अब कोर्ट ने तकनीकी एडवांस के आधार पर पिता द्वारा बेटी के साथ किया गया रेप सिद्ध कर दिया और स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने दरिंदे पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
बेटी से रेप करने वाले पिता को आजीवन कारावास
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