बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर मारपीट कर हत्या का प्रयास करने के 05 आरोपियों को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास व 03 आरोपियो को 75 हजार रुपये व 01 आरोपी को 65 हजार व 01 आरोपी को 55 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्तगण 1. राहुल पुत्र चमन सिंह 2. अमलेश पुत्र रमेशचन्द 3. सोनू पुत्र शेर सिंह 4. राजू पुत्र शेर सिंह 5. अमित पुत्र चमन सिंह निवासीगण ग्राम नंगला हरिसिंह थाना पहासू जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष 2014 में वादी गजराज सिंह निवासी नंगला हरिसिंह के परिवार के लोगो के साथ मारपीट कर ओमवीर व चीकू सिंह के ऊपर फायरिंग की थी। इस संबंध में 14 अप्रैल 2014 को थाना पहासू पर मुअसं- 121/2014 धारा 147/148/452/323/149/307/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया था तथा विवेचना के दौरान अभियुक्त राजू की निशादेही पर एक अवैध असलहा व 01 खोखा कारतूस बरामद हुआ था जिसके सम्बन्ध में 08 अगस्त 2014 को मुअसं-193/2014 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 पंजीकृत किया गया था तथा 22 जुलाई 2014 व 02 सितम्बर 2014 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किये गये थे। इन अभियोगों को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप 07 मई 2026 को न्यायाधीश श्री धीरेन्द्र कुमार (न्यायालय एडीजे-01 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त 1. राहुल 2. अमलेश 3. सोनू 4. राजू 5. अमित को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास व अभियुक्त 1. राहुल 2. अमलेश 3. सोनू को 75-75 हजार व अभियुक्त राजू को 65 हजार व अभियुक्त अमित को 55 हजार अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक राजीव मलिक, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक महेन्द्र कुमार त्रिपाठी, पैरोकार का0 सन्दीप कुमार व कोर्ट महोरिर्र है0का0 मनोज प्रजापति व है०का0 वीरेन्द्र कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
मारपीट कर हत्या का प्रयास करने के 05 आरोपियों को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास व 03 आरोपियो को 75 हजार रुपये व 01 आरोपी को 65 हजार व 01 आरोपी को 55 हजार रूपए से किया दंडित
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