बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या करने के 02 आरोपियों को सश्रम आजीवन कारावास व अभियुक्त साकिब को 40,000/- व अभियुक्त आसिफ को 35,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त 1. साकिब पुत्र हासिम 2. आसिफ पुत्र मौहम्मद आसिफ उर्फ हासिम निवासीगण ग्रीन पार्क कालोनी अकबरपुर थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2021 में वादी शान मौहम्मद निवासी बुलन्दशहर के पुत्र राजा उर्फ मारुफ राजा की गला काटकर हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 29 नवंबर 2021 को थाना कोतवाली देहात पर मुअसं- 1832/21 धारा 302/34/301/404 भादवि पंजीकृत किया गया था तथा पुलिस द्वारा 03 दिसंबर 2021 को विवेचना के दौरान अभियुक्त साकिब से एक अवैध असलहा मय 02 जिन्दा कारतूस बरामद हुआ था जिसके सम्बन्ध में मुअसं-1839/2021 धारा 3/25 शस्त्र अधि० पंजीकृत किया गया था तथा 23 जनवरी 2022 व 26 फरवरी 2022 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किये गये थे। इन अभियोगों को पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप 11 मई 2026 को न्यायाधीश श्री मनोज कुमार शासन (न्यायालय एडीजे/एफटीसी-02 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त 1. साकिब 2. आसिफ को सश्रम आजीवन कारावास व अभियुक्त साकिब को 40,000/- व अभियुक्त आसिफ को 35,000/-रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक भूपेन्द्र सिंह राजपूत, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक महेन्द्र कुमार त्रिपाठी, पैरोकार का0 अमित कुमार व कोर्ट महोरिर्र का0 मोनेन्द्र कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
हत्या करने के 02 आरोपियों को सश्रम आजीवन कारावास
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