बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर वादी के साथ गाली-गलौच कर लाइंसेसी पिस्टल से जान से मारने की नियत से फायर करने वाले अभियुक्त अनोखेलाल पुत्र होडिल सिंह निवासी हीरापुर कला थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर को 03 वर्ष का साधारण कारावास व 10000/-रूपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त अनोखेलाल पुत्र होडिल सिंह निवासी हीरापुर कला थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2020 में वादी ओमप्रकाश पुत्र होडिल के साथ गाली गलौच कर लाइंसेसी पिस्टल से जान से मारने की नियत से फायर किया गया था।। इस संबंध में 13 जून 2020 को थाना डिबाई पर मुअसं 202/2020 धारा 307, 504 भादवि पंजीकृत किया गया था। उक्त अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप 21 मई 2026 को न्यायाधीश मनोज कुमार शासन (न्यायालय एडीजे एफटीसी -02 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त अनोखेलाल पुत्र होडिल को 03 वर्ष का साधारण कारावास व 10000/-रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक भूपेन्द्र सिंह राजपूत, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक महेन्द्र कुमार त्रिपाठी, पैरोकार का० सन्दीप परासर व कोर्ट महोरिर्र का0 मोनेन्द्र कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
गाली-गलौच कर लाइंसेसी पिस्टल से जान से मारने की नियत से फायर करने वाले आरोपी को 03 वर्ष का साधारण कारावास
RELATED ARTICLES



