बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर मारपीट कर गम्भीर रुप से घायल करने के 06 आरोपियों को 05-05 वर्ष का कारावास व प्रत्येक को 17,500/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त 1. अनिल कुमार पुत्र किशनलाल 2. सुनील पुत्र जीवन सिंह 3. गजेन्द्र पुत्र जीवन सिंह 4. छोटे पुत्र जीवन सिंह 5. प्रभात पुत्र जीवन सिंह 6. सुदेश पुत्र सत्यप्रकाश निवासीगण ग्राम सूरजपुर मखैना थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2019 में वादी सुरेन्द्र कुमार निवासी बुलन्दशहर के साथी रामवीर, दीपक के साथ लाठी डन्डों से मारपीट कर गम्भीर चोट पहुंचाने की दुस्साहसिक घटना कारित की थी। इस संबंध में 21 मार्च 2019 को थाना डिबाई पर मुअसं- 124/2019 धारा 147/323/308/352/504/149 भादवि पंजीकृत किया गया था तथा पुलिस द्वारा 29 अगस्त 2019 को न्या0 में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप 26 मई 2026 को न्यायाधीश राजेश कुमार (न्यायालय एडीजे अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त 1. अनिल कुमार 2. सुनील 3. गजेन्द्र 4. छोटे 5. प्रभात 6. सुदेश को 05-05 वर्ष का कारावास व प्रत्येक को 17,500/-रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक प्रवेन्द्र सिंह लोधी, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक महेन्द्र कुमार त्रिपाठी, पैरोकार का0 राजेश्वर कुमार व कोर्ट महोरिर्र का0 राहुल का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
मारपीट कर गम्भीर रुप से घायल करने के 06 आरोपियों को 05-05 वर्ष का कारावास
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