Wednesday, June 3, 2026
HomeFeaturedKHURJA DEHAT NEWS || खुर्जा देहात खबरअपहरण करने के आरोपी को 07 वर्ष का कठोर कारावास व 15,000/-...

अपहरण करने के आरोपी को 07 वर्ष का कठोर कारावास व 15,000/- रुपये से किया दंडित


बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर अपहरण करने के आरोपी को 07 वर्ष का कठोर कारावास व 15,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त छत्रपाल पुत्र भरत सिंह निवासी बगरई खुर्द थाना खुर्जा देहात जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2017 में नाबालिग लडकी का अपहरण करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 23 दिसंबर 2017 को थाना खुर्जा देहात पर मुअसं – 431/2017 धारा 363 भादवि व 4 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 05 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप 02 जून 2026 को न्यायाधीश विनीत चौधरी (न्यायालय एडीजे/पोक्सो-01 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त छत्रपाल को 07 वर्ष का कठोर कारावास व 15,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक महेश राघव, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक महेन्द्र कुमार त्रिपाठी, पैरोकार है0का0 हरिओम कुमार व कोर्ट महोरिर्र का0 संदीप का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।



RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments