Thursday, August 13, 2026
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हत्या करने के आरोपियों को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 50-50 हजार रुपये से किया दंडित


बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या करने के 02 आरोपियों को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 50,000-50,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी।अवगत कराना है कि अभियुक्त 1. रतन पुत्र रामपाल निवासी कान्दर खेडा थाना मारहरा जनपद एटा 2. सलीम पुत्र हाजी इस्लाम निवासी फैसलाबाद थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2015 में पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर किया था जिससे का० प्रेम सिंह गम्भीर रुप से घायल हो गये थे जिनकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी थी जिसके संबंध में दिनांक 05.08.2015 को थाना कोतवाली देहात पर मुअसं-542/2015 धारा 307/302 भादवि पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 14.11.2015 को पुलिस द्वारा मा० न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा० न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 12.08.2026 को न्यायाधीश श्री धीरेन्द्र कुमार (मा० न्यायालय एडीजे-01 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त 1. रतन 2. सलीम को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 50-50 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री राजीव मलिक, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक श्री पंकज राय, पैरोकार का० लोमश व कोर्ट महोरिर्र का० विकास पवांर का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

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