बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दहेज हत्या करने के 03 आरोपियों को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास व प्रत्येक को 15-15 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्तगण 1. तरुण 2. अरुण पुत्रगण बनवारीलाल 3. कल्लो देवी पत्नी बनवारीलाल निवासीगण ग्राम मौजपुर थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2022 में वादी की पुत्री को अतिरिक्त दहेज हेतु प्रताडित कर उसकी हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 29 जनवरी 2022 को थाना कोतवाली नगर पर मुअसं- 89/22 धारा 498ए/304बी/302/34 भादवि व दहेज प्रतिषेध अधि० पंजीकृत किया गया था तथा 24 अप्रैल 2022 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप 19 अगस्त 2026 को न्यायाधीश प्रमोद कुमार गुप्ता (न्यायालय एडीजे-04 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1. तरुण 2. अरुण 3. कल्लो देवी को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास व प्रत्येक को 15000-15000/-रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक नितिन त्यागी एवं संघमित्रा, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक पंकज राय, पैरोकार का० पिन्टू व कोर्ट महोरिर्र है0का0 कमल हसन व है0का0 विपिन कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
दहेज हत्या करने के 03 आरोपियों को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास व प्रत्येक को 15-15 हजार रुपये का लगा अर्थदंड
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