बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 20,000/- के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त विजय सिंह पुत्र करन सिंह निवासी ग्राम मंडावली थाना जहांगीराबाद जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2022 में वादी की नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में दिनांक 19.08.2022 को थाना जहांगीराबाद पर मुअसं-443/2022 धारा 376एबी भादवि व 5एम/6 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 01.11.2022 को पुलिस द्वारा मा० न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा० न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 05 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 11.09.2026 को न्यायाधीश श्री विनीत चौधरी (मा0 न्यायालय एडीजे/पोक्सो 1 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त विजय सिंह को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 20,000/-रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री महेश राघव, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक श्री पंकज राय, पैरोकार का० विनीत त्यागी व कोर्ट महोरिर्र का0 अरविन्द चौधरी का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
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