बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर अवैध शस्त्र बरामदगी के आरोपी को 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त दीपक पुत्र रामवल निवासी ग्राम नगला मदारीपुर थाना नरसैना जनपद बुलन्दशहर को वर्ष 2016 में थाना नरसैना पुलिस द्वारा अवैध असलहा मय खोखा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया था जिसके सम्बन्ध में 07 जनवरी 2016 को मुअसं-03/2016 धारा 3/25 शस्त्र अधि० पंजीकृत किया गया तथा 26 फरवरी 2016 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसके परिणामस्वरुप 14 सितम्बर 2026 को न्यायाधीश योगेश कुमार (न्यायालय एडीजे/एफटीसी-02 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त दीपक को 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000/-रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक भूपेन्द्र सिंह, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक पंकज राय, पैरोकार है0का0 सुनील व कोर्ट मोहर्रिर है0का0 कपिल राणा का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
अवैध शस्त्र बरामदगी के आरोपी को 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000/- रुपये का लगा अर्थदंड
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