Tuesday, September 15, 2026
HomeFeaturedGULAWATHI NEWS || गुलावठी खबरछेडछाड करने के आरोपी को 03 वर्ष का कारावास व 30,000/-रुपये का...

छेडछाड करने के आरोपी को 03 वर्ष का कारावास व 30,000/-रुपये का लगा अर्थदंड


बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर छेडछाड करने के आरोपी को 03 वर्ष का कारावास व 30,000/-रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त आस मौहम्मद पुत्र जीमल निवासी पीर खां कस्बा व थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2014 में वादी की नाबालिग पुत्री के साथ छेडछाड करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 22 नवंबर 2014 को थाना गुलावठी पर मुअसं – 407/2014 धारा 354 भादवि व 8 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था तथा 21 दिसंबर 2014 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 06 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप 14 सितम्बर 2026 को न्यायाधीश मनोज कुमार मिश्रा (न्यायालय स्पेशल जज पोक्सो एक्ट जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त आस मौहम्मद को 03 वर्ष का कारावास व 30,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक सुरेन्द्र शर्मा, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक पंकज राय, पैरोकार है0का0 उमेश व कोर्ट महोरिर्र है0का0 संजीव कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments