बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या का प्रयास करने के आरोपी को 10 वर्ष का कारावास व 70,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त रोहिताश उर्फ रोदू पुत्र हेती सिंह निवासी ग्राम रतनपुर थाना नरौरा जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2025 में वादी किशनपाल पुत्र मंसुक निवासी ग्राम रतनपुर थाना नरौरा के पुत्र सर्वेश कुमार पर जान से मारने की नियत से चाकू से वार कर घायल करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 14 जून 2025 को थाना नरौरा पर मुअसं- 135/2025 धारा 109/352 बीएनएस पंजीकृत किया गया था तथा 22 अगस्त 2025 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप 14 सितम्बर 2026 को न्यायाधीश राजेश कुमार तृत्तीय (न्यायालय एडीजे-अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त रोहिताश उर्फ रोदू को 10 वर्ष का कारावास व 70,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक प्रवेन्द्र सिंह लोधी, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक पंकज राय, पैरोकार का0 यूनिस व कोर्ट महोरिर्र का0 संजीव कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
हत्या का प्रयास करने के आरोपी को 10 वर्ष का कारावास व 70,000/- रुपये से किया दंडित
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