बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या करने के आरोपी को आजीवन कारावास व 75,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त अरुण पुत्र यशपाल निवासी ग्राम मौजपुर थाना अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष 2022 में वादी संजय के पुत्र केशव का अपहरण कर उसकी हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की थी। इस संबंध में दिनांक 19.08.2022 को थाना सिकन्द्राबाद पर मुअसं- 739/2022 धारा 364/302/120बी भादवि पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 07.09.2022 को पुलिस द्वारा मा० न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 17.10.2026 को न्यायाधीश डॉ० सुरेश कुमार (मा) न्यायालय एडीजे/एफटीसी-04 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त अरुण को आजीवन कारावास व 75,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री चन्द्रभान सिंह, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक श्री पंकज राय, पैरोकार का० नरेश व कोर्ट महोरिर्र है०का0 अमित कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
हत्या की घटना करित करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास व 75,000/- से किया दंडित
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