बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायरिंग करने के आरोपी 04 वर्ष का कठोर कारावास व 11,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त पप्पू पुत्र भीमा निवासी ग्राम सुरजावली थाना औरंगाबाद जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष 2019 में थाना औरंगाबाद क्षेत्रान्तर्गत पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायरिंग की थी तथा अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा मय कारतूस बरामद हुआ था। जिसके संबंध में 25 जुलाई 2019 को थाना औरंगाबाद पर मुअसं- 196/19 धारा 307 भादवि व मुअसं-197/19 धारा 3/25 शस्त्र अधि० पंजीकृत किये गये थे तथा 26 जुलाई 2019 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किये गये थे। इन अभियोगों को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप 26 अक्टूबर 2026 को न्यायाधीश डॉ० सुरेश कुमार (न्यायालय एडीजे/एफटीसी-04 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त पप्पू को 04 वर्ष का कठोर कारावास 11,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक चन्द्रभान सिंह, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक पंकज राय, पैरोकार का0 रिपू धमन व कोर्ट महोरिर्र का0 संजीव कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायरिंग करने के आरोपी 04 वर्ष का कठोर कारावास
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