बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर गैंगस्टर अपराधी को 02 वर्ष का कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी।
अवगत कराना है कि अभियुक्त आमिर पुत्र मुर्तजा निवासी बागवाला थाना अगौता जनपद बुलंदशहर द्वारा संगठित गिरोह बनाकर चोरी जैसी दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 26.06.2017 को थाना कोतवाली नगर पर मुअसं- 768/17 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया तथा 09.07.2018 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप 23.05.2025 को न्यायाधीश चन्द्र विजय श्रीनेत (मा० न्यायालय एडीजे-08/स्पेशल गैंगस्टर एक्ट जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त आमिर को 02 वर्ष का कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक योगेश कुमार, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, का0 ओमकार पैरोकार थाना कोतवाली नगर व है0का0 नीरज कोर्ट महोरिर्र का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
चोरी की घटना कारित करने वाले गैंगस्टर अपराधी को दो वर्ष का कारावास
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