बुलंदशहर, डस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या का प्रयास करने के आरोपी को 06 वर्ष का कारावास व 25,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त तनवीर उर्फ पव्वा पुत्र शरीफ निवासी ग्राम कमालपुर थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2024 में वादी जफर आलम निवासी बुलन्दशहर पर जान से मारने की नियत से धारदार हथियार से वार कर घायल करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 18 दिसंबर 2024 को थाना कोतवाली देहात पर मुअसं 821/2024 धारा 351(3) / 118 * (1) / 109 * (1) बीएनएस व 4/25 शस्त्र अधि० पंजीकृत किया गया था तथा 17 फरवरी 2025 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप 30 जुलाई 2026 को न्यायाधीश संजय कुमार यादव (न्यायालय एडीजे-06 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त तनवीर उर्फ पव्वा को 06 वर्ष का कारावास व 25,000/-रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक विजय कुमार शर्मा, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक पंकज राय, पैरोकार का0 लोमस व कोर्ट महोरिर्र है०का० ललित कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
हत्या का प्रयास करने के आरोपी को 06 वर्ष का कारावास व 25,000/- रुपये का लगा अर्थदंड
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