Thursday, March 20, 2025
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HomeFeaturedKHURJA NAGAR NEWS || खुर्जा नगर खबरपूर्व चेयरमैन रफीक फड्डा की मुश्किलें बढ़ी, अग्रिम जमानत याचिका खारिज

पूर्व चेयरमैन रफीक फड्डा की मुश्किलें बढ़ी, अग्रिम जमानत याचिका खारिज


बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): जनपद बुलंदशहर के खुर्जा के पूर्व चेयरमैन रफीक फड्डा की अग्रिम याचिका को न्यायालय ने खारिज कर दिया है जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। फड्डा पर भगवान हनुमान पर आपत्तिजनक पोस्ट करने का आरोप था। इसके बाद उनका मोबाइल भी जब्त कर लिया था। मोबाइल रिलीज करने के लिए उन्होंने खुर्जा एसीजेएम ने न्यायालय में मोबाइल खरीद का बिल प्रस्तुत किया था जो कि फर्जी पाया गया।
खुर्जा के पूर्व चेयरमैन हाजी रफीक फड्डा पर वर्ष 2024 में आईपीसी की धारा 295 ए व 67 आईटी एक्ट में मामला दर्ज किया गया था। दर्ज मुकदमे के अनुसार रफीक फड्डा के फोन से भगवान हनुमान के प्रति आपत्तिजनक पोस्ट की गई थी। इससे लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए आईफोन-13 को जब्त कर लिया था। फोन के रिलीज के लिए 9 जनवरी 2025 को रफीक ने एसीजेएम न्यायालय खुर्जा के यहां प्रार्थना पत्र दिया था। बिल न होने के कारण न्यायालय ने प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया था। अगले दिन रफीक फड्डा ने दूसरा प्रार्थना पत्र खुर्जा एसीजेएम के यहां पेश किया। इस दौरान एक बिल की कॉपी भी लगाई गई। न्यायालय ने प्रस्तुत बिल को संदिग्ध मानते हुए संबंधित थाना प्रभारी को जांच के आदेश दिए थे। पुलिस जांच में पाया गया कि साल 2022 में अब तक ऐसी कोई दुकान नहीं है जिसका बिल प्रस्तुत किया गया था। जांच में बिल फर्जी पाया गया जिसे न्यायालय ने प्रकरण को गंभीर माना। इसके बाद एसीजेएम खुर्जा के वरिष्ठ लिपिक नीरज कुमार की तहरीर पर खुर्जा पुलिस ने रफीक के खिलाफ एक और मुकदमा पंजीकृत किया। पुलिस पूर्व चेयरमैन को गिरफ्तार करती इससे पहले उसने न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे बुधवार को सत्र न्यायाधीश मनजीत सिंह श्योराण के न्यायालय ने मामले की सुनवाई कराते हुए खारिज कर दिया।



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