बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर गैंगस्टर के 04 आरोपियों को 02-02 वर्ष का कारावास व 5,000-5,000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्तगण 1. राहुल उर्फ मिच्चू पुत्र दिनेश जाटव निवासी सरायपसरुल्ला थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर 2. राहुल पुत्र पन्नालाल निवासी मौहल्ला पदमसिंह गेट थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर 3. मनोज पुत्र प्यारेलाल निवासी गैस गोदाम बिहार कालोनी थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर 4. मनीष पुत्र मनोहर सैनी निवासी बृजबिहार कालोनी थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2024 में संगठित गिरोह बनाकर समाज में भय व्याप्त कर आर्थिक लाभ के लिए धन अर्जित करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 16 जुलाई 2024 को थाना खुर्जा नगर पर मुअसं – 619/2024 धारा 2/3 गैंगस्टर अधि० पंजीकृत किया गया तथा 30 दिसंबर 2024 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन”के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसके परिणामस्वरुप 12 अगस्त 2026 को न्यायाधीश तबरेज अहमद (न्या० एडीजे-03 स्पेशल जज गैंगस्टर कोर्ट जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण उपरोक्त को 02-02 वर्ष का कारावास व 5,000-5,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक योगेश कुमार, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक पंकज राय, पैरोकार का0 पिण्टू व कोर्ट महोरिर्र म०है०कां0 रीना का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
गैंगस्टर के 04 आरोपियों को 02-02 वर्ष का कारावास व 5,000-5,000/- रूपये का लगा अर्थदंड
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