बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर गैरइरादतन हत्या करने के 01 आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त महावीर सिंह पुत्र नेमसिंह निवासी नगला तलवार थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2019 में वादिया के पिता श्यौराज गाली गलौच कर धक्का देकर गिरा दिया था जिसकी उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गयी थी। इस संबंध में 23 जनवरी 2019 को थाना डिबाई पर मुअसं- 30/2019 धारा 304/504 भादवि पंजीकृत किया गया था। 02 अप्रैल 2019 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप 12 मई 2026 को न्यायाधीश राकेश कुमार (न्यायालय एडीजे अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त महावीर सिंह को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक प्रवेन्द्र सिंह लोधी, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक महेन्द्र कुमार त्रिपाठी, पैरोकार का0 राजेश्वर व कोर्ट महोरिर्र का0 राहुल का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
गैरइरादतन हत्या करने के 01 आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 20 हजार रुपये से किया दंडित
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