बुलंदशहर, डस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या करने के 01 आरोपी को आजीवन कारावास व 55,000/-रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त आमिर पुत्र शेर मौहम्मद निवासी जौलीगढ थाना अगौता जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2021 में वादिया शबनम निवासी जौली थाना अगौता की पुत्री उम्र 10 वर्ष की गला काटकर हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 19 सितम्बर 2021 को थाना अगौता पर मुअसं-194/2021 धारा 452,302,120बी,404,34 भादवि तथा बरमादगी के सम्बन्ध में मुअसं- 197/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया था तथा 06 दिसंबर 2021 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किये गये। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 10 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप 22 अप्रैल 2026 को न्यायाधीश मौ० नसीम (न्यायालय एडीजे – 05) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त आमिर को आजीवन कारावास व 55 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक विमल कुमार, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार है0का0 नीशू व कोर्ट महोरिर्र का0 संदीप कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
हत्या करने के 01 आरोपी को आजीवन कारावास व 55,000/-रुपये से किया दंडित
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