बुलंदशहर, डस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास व 67,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-
अवगत कराना है कि अभियुक्त मोहनलाल पुत्र स्व० भूरा निवासी ग्राम चांदपुर पूठरी थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2024 में वादिया की भतीजी को नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में दिनांक 23.10.2024 को थाना स्याना पर मुअसं-445/24 धारा 363/328/376(3)/506 भादवि व 5J (II) /5L/6 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 01.12.2024 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा० न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 05 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 29.07.2026 को न्यायाधीश श्री सतेन्द्र प्रकाश पाण्डेय (मा) न्यायालय एडीजे/पोक्सो-02 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त मोहनलाल को आजीवन कारावास व 67,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री धर्मेन्द्र राघव, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक श्री पंकज राय, पैरोकार का० वासू व कोर्ट महोरिर्र का0 अजीत सिंह का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास व 67,000/- रुपये से किया दंडित
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