बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर अपहरण करने के आरोपी को 03 वर्ष का कठोर कारावास व 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त मनोज पुत्र रोहिताश निवासी देवीपुरा प्रथम थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष 2019 में एक युवती को बहला फुसलाकर साथ ले जाने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 25 मार्च 2019 को थाना कोतवाली नगर पर मुअसं-259/2019 धारा 363 भादवि पंजीकृत किया गया था तथा 08 अप्रैल 2019 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 05 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप 28 सितम्बर 2026 को न्यायाधीश शगुन पवांर (न्यायालय पोक्सों-03 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त मनोज को 03 वर्ष का कठोर कारावास व 10,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक भरत शर्मा, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक पंकज राय, पैरोकार का0 ओमकार सिंह व कोर्ट महोरिर्र का0 अमित पवांर का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
अपहरण करने के आरोपी को 03 वर्ष का कठोर कारावास व 10,000/- रुपये से किया दंडित
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