बुलंदशहर, डस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर नाबालिग लड़की का अपहरण करने के आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 25,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त नवाजिस पुत्र हसमत खां निवासी ग्राम अगौरा थाना खुर्जा देहात जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2022 में वादी की नाबालिग पुत्री बहला-फुसलाकर भगा ले जाने की घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 22 जुलाई 2022 को थाना खुर्जा देहात पर मुअसं-242/2022 धारा 363 भादवि व 4(2) पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था तथा 20 अक्टूबर 2022 को पुलिस द्वारा मा० न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 05 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप 14 जुलाई 2026 को न्यायाधीश विनीत चौधरी (न्यायालय एडीजे/पोक्सो-01 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त नवाजिस को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 25,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक महेश राघव, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक पंकज राय, पैरोकार है0का0 हरिओम कुमार व कोर्ट महोरिर्र का0 अरविन्द कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
नाबालिग लड़की का अपहरण करने के आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 25,000/- रुपये से किया दंडित
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