बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर छेडछाड करने के आरोपी को 03 वर्ष का कारावास व 7,000/-रूपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गया। अवगत कराना है कि अभियुक्त विनोद पुत्र बलवीर उर्फ खचेडा निवासी मौ० नई बस्ती कस्बा व थाना औरंगाबाद जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष 2018 में वादी की नाबालिग पुत्री का रास्ता रोककर उसके साथ छेडछाड करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 02 फरवरी 2018 को थाना औरंगाबाद पर मुअसं – 52/2018 धारा 341/354क/323/506 भादवि व 8 पोस्को एक्ट पंजीकृत किया गया तथा 26 मार्च 2018 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन”के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसके परिणामस्वरुप 18 जुलाई 2026 को न्यायाधीश शगुन पंवार (न्या0 एडीजे/पोक्सो-03 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त विनोद को 03 वर्ष का कारावास व 7,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक भरत शर्मा, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक पंकज राय, पैरोकार है0का0 चन्दन व कोर्ट महोरिर्र है0का0 अमित पंवार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
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छेडछाड करने के आरोपी को 03 वर्ष का कारावास व 7,000/-रूपये से किया दंडित
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