बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर मारपीट करने वाले अभियुक्त को 05 वर्ष का कठोर कारावास व 8500/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त शीनू पुत्र सूरजपाल निवासी ग्राम निठारी थाना चोला जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2023 में वादिया गीता के पति वसन्त के साथ मारपीट व गाली गलौच की गयी थी। इस संबंध में 21 जनवरी 2023 को थाना चोला पर मुअसं – 16/2023 धारा 323,452,324 भादवि पंजीकृत किया गया था। 08 फरवरी 2023 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किये गये थे। उक्त अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप 22 मई 2026 को न्यायाधीश मौ० नसीम (न्यायालय एडीजे-05 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त शीनू को 05 वर्ष का कठोर कारावास व 8500/-रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक विमल कुमार, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक महेन्द्र कुमार त्रिपाठी, पैरोकार का० सचिन कुमार व कोर्ट महोरिर्र का० संदीप कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
मारपीट करने वाले अभियुक्त को 05 वर्ष का कठोर कारावास व 8500/- रूपये का लगा अर्थदंड
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