बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): जनपद बुलंदशहर के थाना अहमदगढ़ क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती के साथ उसके मौसेरे भाई ने दुष्कर्म किया। मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। मामले में न्यायालय ने युवक को दोषी मानते हुए 10 वर्ष का कारावास व 20 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। आपको बता दें कि एक अगस्त 2024 को अहमदगढ़ थाने में पीड़िता ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि दिल्ली का रहने वाला उसकी सगी मौसी का बेटा 17 जून 2022 को गांव आया था। गांव में आरोपी पीड़िता को बहला-फुसलाकर खेतों पर ले गया और जहर खाकर जान देने की बात कहते हुए डराया। उसके बाद आरोपी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया और पीड़िता को घर छोड़कर चला गया। कुछ दिन बाद आरोपी पीड़िता को अपने साथ दिल्ली अपने घर ले गया और वहां से मुंबई ले गया। मुंबई में भी आरोपी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता द्वारा विरोध करने पर आरोपी ने उसे जहर खिला दिया और खुद भी जहर खा लिया। मुंबई के चिकित्सकों ने किसी तरह दोनों की जान बचाई। इसके बाद वह दोनों दिल्ली लौट आए थे। जानकारी के अनुसार पीड़िता के पिता ने दिल्ली में भी पीड़िता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके बाद पीड़िता ने घर जाकर परिजनों को आपबीती बताई। इसके बाद पीड़िता थाने पहुंची और मामले से पुलिस को अवगत कराया। पुलिस ने आरोपी मौसेरे भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच की और चार्ज शीट न्यायालय में दाखिल कर दी थी। न्यायालय ने अब मौसेरे भाई को दोषी मानते हुए 10 वर्षों की सजा सुनाई है और 20 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।