बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या का प्रयास करने वाले 03 आरोपियों को 03-03 वर्ष का कारावास व 01 आरोपी को 35,000/-रूपये एवं 02 आरोपियों को 30,000/-30,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त 1. संजय शर्मा पुत्र भानू प्रकाश 2. नवल किशोर उर्फ नीटू पुत्र भानू प्रकाश 3. राजीव शर्मा पुत्र भानू प्रकाश शर्मा निवासीगण ग्राम गंगागढ थाना रामघाट जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2020 में वादिया एवं उसके पति राजकिशोर शर्मा के साथ लाठी डन्डो से मारपीट कर अवैध तमंचे से फायर कर दिया था। जिससे उन्हे गम्भीर चोटे आयी थी। इस संबंध में 07 फरवरी 2020 को थाना रामघाट पर मुअसं-12/20 धारा 452/307/34/325/323/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया था तथा विवेचना के दौरान अभियुक्त संजय शर्मा उपरोक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा व 02 जिन्दा कारतूस बरामद हुए थे जिसके सम्बन्ध में मुअसं-16/20 धारा 3/25 शस्त्र अधि० पंजीकृत किया गया था। इन अभियोगों में पुलिस द्वारा 19 अप्रैल 2020 व 21 मई 2020 को आरोप पत्र प्रेषित किये गये थे। इन अभियोगों को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप 14 अगस्त 2026 को न्यायाधीश राजेश कुमार (न्यायालय एडीजे- अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त 1. संजय शर्मा 2. नवल किशोर उर्फ नीटू 3. राजीव शर्मा को 03-03 वर्ष का कारावास व अभियुक्त संजय शर्मा को 35,000/- व अन्य दोनो अभियुक्तों को 30,000/-30,000/-रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक प्रवेन्द्र सिंह लोधी, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक पंकज राय, पैरोकार है0का0 अनुज कुमार व कोर्ट महोरिर्र का0 राहुल बंसल का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
हत्या का प्रयास करने वाले 03 आरोपियों को 03-03 वर्ष का कारावास व 01 आरोपी को 35,000/-रूपये एवं 02 आरोपियों को 30,000/-30,000/- रुपये से किया दंडित
RELATED ARTICLES


