बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी हत्या करने के 02 आरोपियों को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 50,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्तगण 1. सोनू पुत्र कल्याण सिंह 2. रामबाबू पुत्र कल्याण सिंह निवासीगण ग्राम सहार थाना छतारी जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2018 में वादिया रामवती देवी निवासी ग्राम सहार थाना छतारी जनपद बुलन्दशहर के पुत्र मुकेश के साथ लाठी डण्डो मारपीट कर गम्भीर रुप से घायल कर दिया था जिसमें उपचार के दौरान मुकेश की मृत्यु हो गयी थी। इस संबंध में 11 मार्च 2018 को थाना छतारी पर मुअसं- 62/2018 धारा 302/34 भादवी पंजीकृत किया गया था। 24 मई 2018 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप 30 जून 2026 को न्यायाधीश धीरेन्द्र कुमार (न्यायालय एडीजे-01 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1. सोनू 2. रामबाबू को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 50,000 रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक राजीव कुमार मलिक, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक महेन्द्र कुमार त्रिपाठी, पैरोकार का० दीपक टैकवानी व कोर्ट महोरिर्र का0 विकास पवांर का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
हत्या करने के 02 आरोपियों को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 50,000 रुपये से किया दंडित
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