बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर अपहरण करने के आरोपी को 03 वर्ष का कारावास व 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त सागर सोनी पुत्र संजय सोनी निवासी किराये का मकान जयवर्मा मौ० देवीपुरा प्रथम भवन के पास थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2022 में वादी की नाबालिग पुत्री का अपहरण करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 15 जुलाई 2022 को थाना कोतवाली नगर पर मुअसं-621/22 धारा 363 भादवि पंजीकृत किया गया था तथा 28 जुलाई 2022 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 05 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप 08 मई 2026 को न्यायाधीश विनीत चौधरी (न्यायालय एडीजे/पोक्सो-01 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त सागर सोनी को 03 वर्ष का कारावास व 10,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक महेश राघव, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक महेन्द्र कुमार त्रिपाठी, पैरोकार का० औंकार सिंह व कोर्ट महोरिर्र का0 अरविन्द चौधरी का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
अपहरण करने के आरोपी को 03 वर्ष का कारावास व 10,000/- रुपये से किया दंडित
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