बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या कर टैंकर लूट लेने के 03 आरोपियों को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 80,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त 1. कमरुद्दीन पुत्र कलुआ 2. रिन्कु पुत्र धर्मवीर निवासीगण ग्राम चावली थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर 3. तालिब पुत्र रजा मौहम्मद निवासी ग्राम चिट्टा थाना सलेमपुर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2016 में वादी अनिल कुमार निवासी कासगंज के दुध के टैंकर के चालक व परिचालक की हत्या कर टैंकर को लूट कर ले जाने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 10 मार्च 2016 को थाना कोतवाली नगर पर मुअसं – 289/2016 धारा 394/34/302/201/411/404 भादवि पंजीकृत किया गया था। 29 मई 2016 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप 27 मई 2026 को न्यायाधीश धीरेन्द्र कुमार (न्यायालय एडीजे 01 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त 1. कमरुद्दीन 2. रिन्कु 3. तालिब को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 80,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक राजीव कुमार मलिक, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक महेन्द्र कुमार त्रिपाठी, पैरोकार का0 ओमकार सिंह व कोर्ट महोरिर्र का0 विकास पवांर का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
हत्या कर टैंकर लूट लेने के 03 आरोपियों को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 80,000/- रुपये से किया दंडित
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