बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या का प्रयास करने वाले 02 अभियुक्तों को 05-05 वर्ष का सश्रम कारावास व प्रत्येक को 55,000/-रूपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त 1. सीटू पुत्र कालीचरन 2. विकास पुत्र प्रीतम सिंह निवासीगण ग्राम जसर थाना जहाँगीराबाद जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2020 में वादी जयप्रकाश निवासी बुलन्दशहर के पिता को जान से मारने की नियत से गोली मारने की दुस्साहसिक घटना कारित की थी। इस संबंध में 05 दिसंबर 2020 को थाना अहार पर मुअसं-172/20 धारा 307/34 भादवि पंजीकृत किया गया था, विवेचना के दौरान अभियुक्तों को अवैध असलहा, कारतूसों के साथ गिरफ्तार किया गया था जिसके सम्बन्ध में मुअसं-173/20 धारा 25 शस्त्र अधि0 व मुअसं-174/20 धारा 25 शस्त्र अधि० पंजीकृत किये गये थे तथा पुलिस द्वारा 04 फरवरी 2021 को आरोप पत्र प्रेषित किये गये थे। इन अभियोगों को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप 29 मई 2026 को न्यायाधीश राजेश सिंह (न्यायालय एडीजे अनुपशहर जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त 1. सीटू 2. विकाश को 05-05 वर्ष का सश्रम कारावास व प्रत्येक को 55,000/-रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक प्रवेन्द्र सिंह लोधी, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक महेन्द्र कुमार त्रिपाठी, पैरोकार का0 सौरभ व कोर्ट महोरिर्र म0का0 प्रवीण का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
हत्या का प्रयास करने वाले 02 अभियुक्तों को 05-05 वर्ष का सश्रम कारावास व प्रत्येक को 55,000/-रूपये से किया दंडित
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