बुलंदशहर, डस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या करने के 03 आरोपियो को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 90,000/-रुपये अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-
अवगत कराना है कि अभियुक्तगण 1. कालू उर्फ अमित पुत्र महेन्द्र सिंह 2. मोनू उर्फ मनोज पुत्र महेन्द्र सिंह 3. अंकुश पुत्र जगदीश गौश्वामी निवासीगण मौ० अहीरपाडा हाथी वाली गली थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष 2017 में वादी विनोद कुमार निवासी बुलन्दशहर व उसके भाई से 02 लाख रुपयों की मांग कर मारपीट कर घायल कर दिया था जिससे उसके भाई की मृत्यु हो गयी थी जिसके संबंध में दिनांक 29.12.2017 को थाना खुर्जानगर पर मुअसं 1191/17 धारा 147/148/307/149/302/452/323/506/ 386 भादवि व 3 (2) 5 एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 09.03.2018 को पुलिस द्वारा मा० न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किये गये। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा० न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 29.07.2026 को न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश वर्मा (मा) न्यायालय स्पेशल एससी/एसटी एक्ट जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1. कालू उर्फ अमित 2. मोनू उर्फ मनोज 3. अंकुश को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 90,000-90,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री विपुल कुमार राघव, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक श्री पंकज राय, पैरोकार है0का0 वीरेन्द्र कुमार व कोर्ट महोरिर्र है0का0 मनोज प्रजापति का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
हत्या करने के 3 आरोपियों को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 90,000/- रुपये से किया दंडित
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